BJP के नेता और वकील अश्विनी कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में “ मतदाताओं को राइट टू रिजेक्ट ” देने की मांग करने वाली याचिका दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है. साथ ही उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है.
कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी सीट पर नोटा को ज्यादा वोट पड़े है तो वहां का चुनाव रद्द नही होना चाहिए. वहां नए सिरे से मतदान होना चाहिए. आपको बता दे कि इस याचिका में मतदाताओं को “ राइट टू रिजेक्ट ” देने की मांग की गई है और अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है.