सीनियर लॉयर हितेश जैन ने अदालत के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा – आर्यन के ऊपर लगे सभी अपराध गैर-जमानती हैं

अदालत द्वारा मशहूर बॉलीवुड बादशाह शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होने पर सीनियर लॉयर हितेश जैन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उसके खिलाफ ड्रग्स को कम मात्रा में लेने का आरोप लगया गया है। पहले ऐसे कुछ मामले रहे हैं जहां पर इन जैसे मामलों में बेल मिल जाया करती थी।”

हितेश जैन ने आगे कहा हैं, “हालांकि एनडीपीएस एक्ट कहता यह है कि ये सभी अपराध गैर-जमानती हैं, कम मात्रा में ड्रग्स लेने पर ज्यादा से ज्यादा एक साल की सजा होती है। इसलिए, सेशन के जजों को ऐसे लोगों को जेल में ना डाल कर कानूनी जनादेश का सम्मान करना चाहिए था।” उन्होंने आगे कहा की आर्यन खान जैसे मामलों की जमानत में देरी करने से जुडिशरी की प्रोसेस और रिसोर्सेज पर अनावश्यक बोझ पड़ता है।

सीनियर लॉयर हितेश जैन ने आगे बताया, “यह देखना निराशाजनक है कि ट्रायल कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं और आरोपियों को राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।” बता दें बुधवार को महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने आर्यन और दो अन्य को बुधवार दोपहर जमानत देने से इनकार कर दिया था। विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन और उनके दो मित्रों अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

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