पंजाब के अमृतसर के एक मॉल का नाम वीआर अम्बरसर रखे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब यह मामला इतना बढ़ चुका है की मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जा पहुंचा है। जहां बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा की, समाज की धार्मिक भावनाएं आजकल बेहद नाजुक हो गई हैं। ऐसे छोटे मामलों को लेकर भी खूब शिकायतें की जा रही हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने नाम बदलने के नोटिस पर भी रोक लगा दी है।
हाई कोर्ट की जज लिजा गिल ने नोटिस पर रोक लगाने के साथ ही पंजाब सरकार, अमृतसर के डीसी और जय पंजाब सोसायटी से जवाब मांगा है। दरअसल, डिप्टी कमिश्नर ने विपुल तलवार नाम के एक शख्स की ओर से मिली शिकायत के आधार पर मॉल का नाम बदले जाने का नोटिस जारी किया था। विपुल तलवार जय पंजाब वेलफेयर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने दावा किया कि मॉल का नाम अम्बरसर होने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने मॉल के मालिक को नोटिस जारी कर मॉल का नाम बदलकर अमृतसर मॉल करने को कहा था। मॉल का नाम बदलने पर साफ इंकार करते हुए मॉल का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी एलेना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने डीसी की ओर से 23 अप्रैल को जारी किए गए नोटिस के विरोध में उच्च न्यायालय मे अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी में मॉल के मालिकों का कहना था कि नाम को अम्बरसर से बदलकर अमृतसर किए जाने का आदेश देना गलत है।
याचिका में कहा गया कि अमृतसर को बोलचाल में अम्बरसर कहा जाता रहा है। इसके अलावा इस शब्द का इस्तेमाल कई फिल्मों, गानों और दुकानों आदि में अकसर होता रहा है। इसके अलावा अर्जी में अम्बरसर नाम के एक बाजार का भी हवाला दिया गया। यही नहीं अम्बरसरियां दी हट्टी जैसे कई नामों का भी जिक्र करके कहा गया कि एम्बलम एंड नेम्स एक्ट में भी इसे लेकर कुछ भी कहा नहीं गया है।