मुंबई की एक विशेष अदालत ने 13 साल की बच्ची से ‘सेक्स’ के बारे में बात करने के आरोप में बस कंडक्टर को एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी चंद्रकांत सुदाम कोली को POCSO एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी पाया और एक साल की सजा के साथ उस पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा। बता दें की यह घटना जुलाई 2018 की है और पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे 12 दिन बाद ही जमानत मिल गई थी।
ये है पूरा मामला
दरअसल, पूरा मामला सन 2018 का है जहां स्कूल से घर लौटने के दौरान 13 साल की बच्ची बस मे अकेली थी। यह बस सरकारी थी जो बच्ची को रोजाना छोड़ने ले जाया करती थी। जुलाई 2018 में घटना वाले दिन बस में 2 या 3 लोग ही बैठे थे। इस दौरान बस कंडक्टर चंद्रकांत सुदाम कोली उसके पास आया और बगल में बैठ गया। कोली ने बच्ची से पूछा कि क्या वह ‘सेक्स’ के बारे में कुछ जानती है? जिस पर बच्ची ने कहा कि वह उससे इस तरह के सवाल न पूछें।
इस घटना के बाद से बच्ची स्कूल जाने मे आना काना करने लगी थी।
जिस वजह से बच्ची की मां को उस पर शक हुआ। जिसके बाद पीड़िता की मां ने उससे पूछा, लेकिन उसने इसकी जानकारी नहीं दी। मां ने पीड़िता के दोस्त से पूछा तो उसने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मां बच्ची को बस डिपो ले गई और उसने आरोपी कोली की पहचान की। इसके बाद मां ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने अगले दिन आरोपी को अरेस्ट कर लिया था।