सोशल मीडिया और OTT प्लेटफार्मस को लिए जारी हुई गाइडलाइन, कंपनियों को रखना होगा शिकायतों के लिए नोडल अफसर

केंद्र सरकार ने आज देश में सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मस के लिए नई गाइडलाइन की घोषणा की. आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई गाइडलाइन जारी की है. आपको बता दे कि नए गाइडलाइन के दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म औरओटीटी प्लेटफॉर्म आएंगे. आज मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म और ओटीटी प्लेटफार्मस के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए इसके बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स की शिकायतों के लिए एक नोडल अफसर रखना होगा और इसका नाम भी बताना होगा.

उन्होंने साथ ही जानकारी दी कि किसी भी यूजर की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर कंपनियों को कार्रवाई करनी होगी और 15 दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करना जरूरी होगा. इसके साथ ही उन्होंने ओटीटी प्लेटफार्म को लेकर भी बडा ऐलान किया जिसमे उन्होंने कहा कि न्यूडिटी के मामलों में अगर कोई शिकायत करता है तो संबंधित कंपनियों को 24 घंटे के भीतर उस कंटेंट को हटाना होगा. इसके अलावा कंपनियों को ऐसे शिकायतों की एक मंथली रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी जिसमे ये बताना होगा कि महीने में कितनी शिकायते आई और उन पर कार्रवाई की गई है.

इसके साथ ही किसी भी अफवाह या गलत कंटेंट को पहली बार किसने अपलोड किया इस बात की भी  जानकारी सरकार को देनी होगी. वहीं देश में न्यूज पोर्टल को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के पास फिलहाल इसकी  जानकारी नही है कि देश में वर्तमान में कितने न्यूज़ पोर्टल है. वहीं ये पूछे जाने पर क्या न्यूज पोर्टल के बारे में भी गाइडलाइन जारी की जाएगी तो उन्होंने कहा कि न्यूज पोर्टल के लिए भी कानून बनाने की प्रकिया जारी है. गौरतलब है कि बहुत दिनों से सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मस पर के लिए गाइडलाइन की मांग की जा रही थी. 

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