दिल्ली में अब सरकार मतलब ‘उपराज्यपाल’, केंद्र ने जारी की अधिसूचना

कोरोना काल के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गैर जिम्मेदारान रवैये को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) की ताकत बढ़ा दी है। अब दिल्ली में ‘सरकार’ का मतलब ‘उपराज्यपाल’ होगा और अब बिना उपराज्यपाल (LG) की अनुमति के दिल्ली सरकार का कोई भी पदासीन व्यक्ति यहां तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उनकी इजाज़त के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते है अब बगैर एलजी के मंजूरी के कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाया जा सकेगा। 

बता दें केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 (GNCTD Act) को अनुमति देने के बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 अप्रैल से प्रभाव में है।अब सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है। दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी।”

गौरतलब हो कि लोकसभा में इस विधेयक को 22 मार्च और राज्यसभा में 24 मार्च को पारित किया गया था उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन करार दिया था।

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के अनुसार,” साल 2019 की शुरुआत में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति को स्पष्ट करने की जरूरत है। इसलिए ये संशोधन दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्तियों और अधिकारों के लिए होते टकराव को कम करने के लिए किए गए हैं।” रेड्डी ने आगे कहा कि इस विधेयक को किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं लाया गया है यह पूरे तरीके से तकनीकी आधार पर लाया गया है।

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