खुशखबरी… सरकार ने शुरू की नई योजना, अब प्याज भंडारण निर्माण पर मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी

कई बार ऐसा होता है कि किसान प्याज के उचित दाम नहीं मिलने के कारण किसान इसे सड़क पर फेंक कर प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में अगर प्याज के उचित भंडारण की व्यवस्था हो तो किसानों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। उनकी फसल बर्बाद नहीं होगी और उन्हें दाम भी अच्छे मिलेंगे। दरअसल मध्यप्रदेश राज्य में उद्यानिकी विभाग द्वारा खराब होने वाले उत्पादों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि की विशेष योजना चलाई जा रही है। 

इसके तहत प्याज के भंडारण निर्माण पर सब्सिडी मिलेगा। योजना के तहत लाभार्थी किसानों को प्याज भंडार गृह पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। मध्यप्रदेश उधानिकी विभाग के तरफ से 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडारण के लिए अधिकतम 3,50,000 रूपये की लागत निश्चित की गई है। इसमें किसानों को लागत का अधिकतम 1,75,000 रूपये तक का अनुदान दिया जाता है।

फिलहाल मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा 50 मीट्रिक तन क्षमता वाले भंडार गृह निर्माण पर सब्सिडी हेतु किसानों से आवेदन मांगे गये हैं। राज्य के सभी जिलों के किसानों के लिए नश्वर उत्पादों की भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सभी जिलों अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। 

लाभ देने के लिए एक पोर्टल पर जानाकारी दी गयी है तो दूसरा लक्ष्य अतरिक्त प्रदाय किए गए है। दोनों ही लक्ष्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति के कुल 351 किसानों को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के 267 किसानों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य जारी किया गया है।

बता दें योजना का लाभ लेने के इच्छुक राज्य के सभी किसान ऑनलाइन माध्यम के जरिए आवेदन कर सकते हैं। 23 सितम्बर 2021 के दिन सुबह 11:00 बजे से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिले को दिए गये लक्ष्य के अनुसार ही आवेदन लिये जाएंगे। आवदेन देने पहले किसान भाई इससे जुड़े दिशा निर्देश जरूर पढ़ लें।

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