भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को उच्चतम न्यायालय ने सुनाई 4 महीने कारावास की सजा

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अगुवाई वाले बैंकों के संघ द्वारा दायर एक मामले में अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर हस्तांतरित करने का दोषी पाए जाने के मामले में 4 महीने के कारावास की सजा और दो हजार का जुर्माना लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में ही विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना का दोषी करार दे दिया गया था लेकिन अब 5 वर्षों के बाद इस मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सजा सुनाई गई है। बता दे कि केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में विजय माल्या को कड़ी सजा सुनाए जाने की मांग की थी। 

अवमानना मालूम में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सजा सुनाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है की अवमानना मामले में विजय माल्या ने अभी तक कोर्ट के समक्ष माफी नहीं मांगी है। अदालत ने साथ ही कहा कि विजय माल्या को 4 सप्ताह के भीतर ब्याज के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर वापस जमा कराना होगा और अगर विजय माल्या ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।

ReplyForward

More articles

- Advertisement -

ताज़ा ख़बरें

Trending