दिल्ली : अदालत ने पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ा ऐक्शन लेने का दिया आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला

पिछले साल जनवरी के महीने में दिल्ली के जाफराबाद से एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक पुलिसकर्मी एक कुत्ते को बेरहमी से पीटा था जिससे कुत्ता बुरी तरह घायल हो गया था. पुलिसकर्मी की इस करतूत ने पूरे पुलिस विभाग को शर्मसार कर दिया था। इस मामले को लेकर अब अदालत ने पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ा ऐक्शन लेने का आदेश दिया है। ये मामला जनवरी 2022 का है।
जिसको लेकर अदालत ने आरोपी एएसआई रवींद्र के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि केस की निष्पक्ष जांच करे और सबूत इकट्ठा करे। अदालत ने मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद जाफराबाद थाने के एसएजओ को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। अदालत ने डीसीपी से किसी स्वतंत्र यूनिट से पूरे मामेल की निष्पक्ष जांच करने का आदेश भी दिया है।
यह वीडियो 10 जनवरी 2022 की सुबह 10:40 बजे जाफराबाद की गली नंबर-44 में घटी। वीडियो में कुत्ते के साथ हुई क्रूरता को लेकर पशु प्रेमियों ने पुलिसकर्मी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस मामले पर अब अदालत ने सीधा ऐक्शन ले लिया है। पुलिसकर्मी के खिलाफ दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है। ये याचिका दायर की है डॉ. अशर और निहारिका कश्यप ने। रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप है कि गली के एक कुत्ते को पुलिसकर्मी बेवजह बुरी तरह लाठी से पीटा।

कुत्ते को इस उद्देश्य से पीटा गया कि वो अपंग हो जाए। इस मामले में पुलिस के द्वारा को कार्रवाई भी नहीं की गई। जिसके बाद पशु अधिकार संस्था ने इस मामले को अपने अंदर लेकर इंसाफ की मांग की। डॉक्टर आशोर जेसुडोस और ए.कुकरेजा सहित अन्य लोगों ने भी कोर्ट में केस दायर किया। वहीं निहारिका कश्यप ने भी अलग से केस दाखिल किया है जिसके बाद अदालत ने ये एएसआई रवींद्र के खिलाफ FIR दर्ज किया था.

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