राजस्थान में आज सोमवार से सख्त लॉकडाउन शुरू हो गया है। यह लॉकडाउन 24 मई तक लागू रहेगा। सभी नियम 30 अप्रैल की गाइडलाइन वाले ही लागू रहेंगे। लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराना जैसी आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। उनके खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला ही रहेगा। जयपुर में लॉकडाउन से एक दिन पहले बाजारों, गलियों में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया गया। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।
किसानों की जरूरत की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी। खाने-पीने का सामान, किराना का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक और फुटकर दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें सातों दिन खुली रहेंगी।
शनिवार-रविवार को मेडिकल, दूध और फल सब्जी की दुकानें छोड़कर सब बंद रहेगा। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है। खाने-पीने का सामान, किराना का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक और फुटकर दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।
ट्रक और माल परिवहन की अनुमति होगीअंतरराज्यीय और राज्य के भीतर माल लाने-ले जाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के काम और इसमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मजदूरों को लाने ले जाने के लिए विशेष बसों को चलाने की अनुमति होगी। मजदूरों के पास जारी होंगे। इन संस्थानों को मजदूरों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के दस्तखत के साथ बस के नंबर, ड्राइवर का नाम कलेक्टर ऑफिस में देना होगा।
शादी समाराहों पर लगी रोक
शादी समाराेहों पर 31 मई तक पूरी तरह रोक रहेगी। घर पर शादी या कोर्ट मैरिज की अनुमति होगी। शादी में 11 से मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। शादी में बैंड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेन्ट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।