कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन खान की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 20 अक्टूबर को तय की है। इसका मतलब यह निकला कि आर्यन खान 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। अब आर्यन को बाकी कैदियों के साथ सामान्य जेल में रखा जाएगा। इससे पहले उन्हें अलग बैरक में क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन उनका हाल ही में कोविड टेस्ट कराया गया जो नेगिटिव आया। इसके बाद अब उन्हें सामान्य कैदियों संग रखा जाएगा।
दरअसल, 15 अक्टूबर से लेकर 19 तारीख तक मुंबई सेशंस कोर्ट की छुट्टी रहेगी। ऐसे में अब 20 को उनके केस पर एक बार फिर सुनवाई होगी। बता दें गुरुवार को आर्यन खान की ओर से कोर्ट में अमित देसाई और सतीश मानशिंदे, जबकि एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने दलीलें पेश की।
अदालत में सुनवाई के दौरान अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा, आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स का सेवन नहीं किया है बल्कि लंबे समय से लेते रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड और सूबतों के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि वह बीते कई सालों से प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करते रहे हैं। इसके साथ ही अनिल सिंह ने कहा कि अरबाज खान के पास से ड्रग्स मिला है और पंचनामा में इसका साफतौर पर जिक्र किया गया है। यह आर्यन और अरबाज के सेवन के लिए ही था।
वहीं आर्यन खान की ओर से वकील अमित देसाई ने अनिल सिंह के रिया चक्रवर्ती के जिक्र वाले बयान पर कहा, वे (अनिल सिंह) मानते हैं कि सेलिब्रिटीज और रोल मॉडल्स के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए क्योंकि वो समाज पर एक प्रभाव रखते हैं। लेकिन इस बारे में हाई कोर्ट क्या कहता है? मैं सहमत नहीं। मैं न्यायधीश महोदय से निवेदन करता हूं कि कानून के मुताबिक फैसला लें, क्योंकि कोई भी सेलेब कानून की नजर में अलग नहीं होता है, ऐसे में सभी को समान नजर से देखना चाहिए।
इसके साथ ही सुनवाई में अनिल सिंह ने कहा, NDPC एक्ट के तहत आरोपियों को अलग करके नहीं देख सकते। भले ही आपके पास ड्रग्स मिला हो या फिर न मिला हो या मामूली मात्रा ही पाई गई हो। आप यह कहकर नहीं बच सकते कि आपके पास कुछ भी नहीं मिला था। हमने कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स एक आरोपी के पास से बरामद किया है। इस मामले में कुल 20 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस मामले में साजिश रची गई थी, ऐसे में आरोपियों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता।
कोर्ट में एएसजी अनिल सिंह ने ड्रग्स के जिक्र पर कहा, इससे नौजवानों पर बुरा असर पड़ रहा है, ये कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, लेकिन इस आधार पर जमानत देना ठीक नहीं होगा। मुझे कोर्ट से ये बात कहने की जरूरत नहीं कि ये देश का भविष्य हैं। देश का भविष्य इस पीढ़ी के भरोसे है। जज साहब बाद में जमानत दे सकते हैं लेकिन अभी बेल देना ठीक नहीं होगा। अभी इस केस में जांच बाकी है।
बता दें शाहरुख खान ने आर्यन खान के वकील को बदल दिया है। पहले ये केस सतीश मानशिंदे लड़ रहे थे, जो लगातार आर्यन को बेल दिलाने की कोशिश में लगे थे। लेकिन अब आर्यन का केस सीनियर एडवोकेट अमित देसाई लड़ रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने सलमान खान को 2002 हिंट एंड रन केस में बरी करवा चुके हैं। फिलहाल आर्यन खान को बेल मिलेगी या नहीं, इस बात का पता अब 20 अक्टूबर को चलेगा। 20 अक्टूबर को कोर्ट अपना सुरक्षित फैसला बताएगा।